शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के आये आदेश को चुनौती देते हुए, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की| जिसके बाद, आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुवाई करते हुए, 26 जुलाई 2023 यानि बुधवार शाम पांच बजे ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का सर्वे करने पर रोक लगा दी है|
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से अलाहबाद हाई कोर्ट में जाने को कहा है|
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर क्या कहा?
मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,26 जुलाई शाम पांच बजे तक वाराणसी कोर्ट का फैसला मान्य नहीं होगा, इतने में मस्जिद कमेटी अलाहबाद हाई कोर्ट जा सकती है|
शुक्रवार के वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने लिया यह कदम ?
शुक्रवार को ASI सर्वे के पक्ष में आये फैसले के बाद मस्जिद कमेटी की ओर से अंजुमन इंतेजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की, जिसपर आज सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया है|
सर्वे पर रोक का क्या मतलब?
इस मुद्दे में सर्वे पर रोक का मतलब है कि, ASI सुप्रीम कोर्ट की में अब अगली सुनवाई तक मस्जिद परिसर में किसी प्रकार की छान-बीन या फोटोग्राफी नही कर सकेगा| अगले हफ्ते एक बार फिर मामले की सुनवाई की जायेगी|